कौशाम्बी,
हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,अर्थदंड न अदा करने पर 7 माह की अतिरिक्त सजा,
यूपी के कौशाम्बी जिले में हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने अभियुक्त पर 12 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड न अदा करने पर 7 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।
मामला 2018 का है जहा कौशाम्बी थाना पर वादी द्वारा सूचना दी गयी कि मेरी पुत्री को अभियुक्त द्वारा खेत की ओर लेजाकर चाकू से कई बार मार कर हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर मु0अ0सं0 92/18 धारा 302 भादवि व मु0अ0सं0 93/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।
जिसके अभियुक्त सन्तोष कुमार पाल पुत्र स्व० रामसिधार नि० जोगापुर थाना व जनपद कौशाम्बी को 05.02.2024 को ना0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 12000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 07 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।