एडीएम की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक संपन्न 

कौशाम्बी,

एडीएम की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक संपन्न,

यूपी के कौशाम्बी एडीएम अरुण कुमार गोंड की अध्यक्षता में उदयन सभागार में जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई।बैठक में सहायक आयुक्त,खाद्य ममता चौधरी ने बताया कि जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थ,नकली,अधोमानक एवं मिथ्या छाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन रणनीति तैयार करके लागू किया जाना ।

समिति द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनपद में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। खाद्य पदार्थ एवं औषधि में मिलावटी और अधोमानकता के प्रति जनसामान्य में जागरूकता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दिए जाने के लिए महत्वपूर्ण सूचना,तथ्यों को प्रसारित एवं प्रचारित किया जाएगा। आम जनमानस को गुणवत्तापरक,स्वास्थ्यवर्धक व सुरक्षित खाद्य/ पेय पदार्थों के संबंध में जानकारी के लिए विभिन्न सूचना माध्यमों एवं शिविर आयोजित कर जागरूक किया जाना है।

सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि जनपद के समस्त चिकित्सालयों में संचालित होने वाली मेस व कैंटीन द्वारा मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं को लाइसेंस/ पंजीकरण से आच्छादित किए जाने एवं उन संस्थाओं का इट-राइट कैंपस प्रमाणन करने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जानी है। जनपद के समस्त संचालित शीत गृहों को लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित किया जाना है। जनपद के समस्त कोटेदारों को लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित किया जाना है। जनपद की समस्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संचालित रसोई/कैंटीन आदि को लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित एवं इट राइट स्कूल/ इट राइट कैंपस प्रमाणन कराया जाना है। जनपद के समस्त आबकारी की दुकानों को लाइसेंस से आच्छादित किया जाना है।

जनपद की समस्त थोक व फुटकर औषधि प्रतिष्ठान,जो की फूड हेल्थ सप्लीमेंट,बेबी फूड, बेबी मिल्क पाउडर,न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट्स आदि का व्यापार करते हैं,उन्हें लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित किया जाना है। जनपद के समस्त खाद्य गोदाम एवं फोर्टीफाइड राइस से संबंधित समस्त राइस मिलों को लाइसेंस से आच्छादित किया जाना है।

एडीएम ने सहायक आयुक्त,खाद्य को निर्देशित किया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों से समन्वय कर लाइसेंस/पंजीकरण तथा प्रमाणन कराने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किया जाय। इसके साथ ही उन्होंने सहायक आयुक्त,खाद्य को नियमानुसार नियमित रूप से सैंपलिंग कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor