कौशाम्बी,
धारा 16(4) के तहत पारित आदेश के विरूद्ध संशोधन हेतु प्रार्थनापत्र GST पोर्टल पर दाखिल कर सकेंगे व्यापारी,
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या 17/2024-केन्द्रीय कर दिनांकित 27-09-2024 के द्वारा नयी धारा 16 (5) एवं 16 (6) जोड़ी गयी है। इन धाराओं को दिनांक 01-07-2017 से प्रभावी एवं लागू किया गया है। पूर्व में धारा 16(4) के तहत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की छूटी हुई आई०टी०सी० अगले वित्तीय वर्ष के माह सितम्बर के जी०एस०टी०आर०-3बी के माध्यम से दावा की जा सकती थी।
अधिसूचना संख्या 17/2024-केन्द्रीय कर दिनांकित 27-09-2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 से सम्बन्धित छूटी हुई आई०टी०सी० दावा करने हेतु 30 नवम्बर, 2021 की तिथि निर्धारित की गयी है। ऐसे मामले जिनमें धारा 16 (4) में निर्धारित समय सीमा के उपरान्त दावाकृत आई०टी०सी० हेतु जी०एस०टी० अधिनियम की धारा 73/74/107 के अन्तर्गत आदेश पारित किये गये है। परन्तु नयी धारा 16(5) एवं 16(6) में इंगित समय सीमा के अन्दर आई०टी०सी० का दावा कर लिया गया है।
उन मामलों में अधिसूचना संख्या 22/2024-केन्द्रीय कर दिनांक 08-10-2024 के माध्यम से पारित आदेशों के संशोधन हेतु प्रार्थनापत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। दिनांक 07-01-2025 को जी०एस०टी०एन० पोर्टल द्वारा जारी एडवाईजरी के तहत यह आवेदन पत्र जी०एस०टी०एन० पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये गये है। पीड़ित कारोबारी अब इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
उक्त जानकारी कर अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट राम प्रकाश मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि माह दिसम्बर 2024 के सभी जी०एस०टी० रिटनों के दाखिले की तारीख ही बढ़ा दी गयी है।
उन्होंने बताया कि सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी जी०एस०टी० पोर्टल की तकनीकी खामियाँ अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पायीं है। इन्फोसिस द्वारा जी०एस०टी०एन० पोर्टल अभी भी सुचारू रूप से उपलब्ध कराने की नाकामयाबी एक बार फिर सामने आयी है। दिनाक 09-01-2025 एवं 10-01-2025 को जी०एस०टी०एन० पोर्टल मेन्टेनेन्स में जाने के कारण केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड दिल्ली द्वारा माह दिसम्बर 2024 के सभी रिटनों की तारीखें अधिसूचना संख्या 1/2025-केन्द्रीय कर दिनांक 10 जनवरी 2025 के माध्यम से माह दिसम्बर के जी०एस०टी०आर०-1 की तारीख 11 जनवरी 2025 से बढाकर 13 जनवरी 2025 तथा तृतीय त्रैमास (अक्टूबर 2024 से दिसम्बर 2024) की तारीख 13 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 अब कर दी गयी है।
अधिसूचना संख्या 2/2025-केन्द्रीय कर दिनांक 10 जनवरी 2025 के माध्यम से माह दिसम्बर के जी०एस०टी०आर०-3बी की तारीख 20 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 22 जनवरी 2025 तथा तृतीय त्रैमास (अक्टूबर 2024 से दिसम्बर 2024) की तारीख 24 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 26 जनवरी 2025 कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त माह दिसम्बर 2024 के जी०एस०टी०आर०-5 एवं 6 के दाखिले की तारीख 13 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी गयी है तथा जी०एस०टी०आर०-7 एवं 8 के दाखिले की तारीख 10 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 12 जनवरी 2025 कर दी गयी है।जनपद के व्यापारी इसका लाभ उठा सकते है।