जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कुल 03 को किया जिला बदर,02 शस्त्र लाइसेन्स किया निरस्त

कौशाम्बी,

जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कुल 03 को किया जिला बदर,02 शस्त्र लाइसेन्स किया निरस्त,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत 03 लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिया है। जिला बदर होने वालों में-अतीक पुत्र रईश अहमद निवासी वार्ड-03 अझुवा थाना सैनी को 02 माह के लिए, धर्म पासी पुत्र स्व0 जॉगी पासी निवासी-धुमाई थाना सैनी को 02 माह के लिए एवं हरीश चन्द्र पुत्र श्री माता बदल निवासी-धुमाई थाना सैनी को 02 के लिए जिला बदर किया गया है।

इसी प्रकार डीएम ने शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण आयुध अधिनियम के तहत राकेश कुमार मिश्र पुत्र जौहरी प्रसाद मिश्र निवासी-लौगावां थाना महेवाघाट लाइसेन्स नम्बर-10587 राइफल नम्बर-ए0बी0-04968 एवं रिवाल्बर लाइसेन्स संख्या-24 सस्त्र रिवाल्बर नम्बर-एफजी-30626 को लोकशान्ति व लोक सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किया है।

 

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor