जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 02 लोगों को 3- 3 माह के लिए और 02 लोगों को 6- 6 माह के लिए किया जिला बदर

कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 02 लोगों को 3- 3 माह के लिए और 02 लोगों को 6- 6 माह के लिए किया जिला बदर,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 3(3) के अन्तर्गत 02 लोगों को 3- 3 माह के लिए और 02 लोगों को 6- 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है।

जिला बदर होने वालों में-अनिल कुमार पुत्र जगतपाल निवासी ग्राम-भक्तन का पुरवा थाना-मंझनपुर को 03 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसी प्रकार जय सिंह उर्फ उण्टा पुत्र जुग्गीलाल निवासी ग्राम-धर्मुहापुर थाना-मंझनपुर को 03 माह के लिए, बृजेश कुमार उर्फ पप्पू सोनकर पुत्र चुलबाज उर्फ चुनबाद सोनकर निवासी ग्राम-मवई थाना-महेवाघाट को 06 माह के लिए एवं ललई तिवारी पुत्र कन्धई तिवारी निवासी ग्राम-इचौली थाना-कोखराज को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor