पति की हत्या के 17 साल पुराने हत्या के मामले में 3 को आजीवन कारावास, 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड,ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी

कौशाम्बी: पति की हत्या के 17 साल पुराने हत्या के मामले में 3 को आजीवन कारावास, 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड,ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी,

यूपी के कौशाम्बी जिले में  17 साल पुराने हत्या के मामले में जनपद न्यायालय ने 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा शासन द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद हुई है।

मामला 24.06.2009 का था जहां के बिहारी पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी भेलखा थाना मंझनपुर ने थाना पश्चिम शरीरा पर सूचना दी थी कि उनका पुत्र अपने ससुराल ग्राम देवरी थाना पश्चिम शरीरा में रहता था, जहां उसकी पत्नी व ससुरालीजन द्वारा उसे परेशान किया जाता था। जहर खिलाने से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी।प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पश्चिम शरीरा में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।

इसी मामले में एसपी सत्यनारायण प्रजापत के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए बुधवार को न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा 3 अभियुक्तों  सविता पत्नी स्व0 शिवलाल पासी, मैकी पत्नी शिवलोचन पासी और फूलचन्द्र पुत्र शिवलोचन पासी निवासी ग्राम देवरी थाना पश्चिम शरीरा को दोषी करार देते हुए प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor