कौशाम्बी: 13 साल पहले पत्नी की हत्या कर लूट की झूठी कहानी रचने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 23 हजार का लगया जुर्माना,
यूपी के कौशाम्बी जिले में पत्नी की हत्या कर लूट और अपहरण की झूठी कहानी गढ़ने वाले हत्यारे पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासन के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद 13 साल पुराने मामले में यह फैसला आया है।
02.09.2011 को वादी धर्मेन्द्र तिवारी उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 शीतला प्रसाद तिवारी निवासी सौरई बुजुर्ग थाना सैनी ने थाना सैनी में सूचना दी थी कि उसकी पत्नी का अपहरण हो गया है और उसके साथ लूट की घटना हुई है।
पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की तो पूरी कहानी झूठी निकली। जांच में सामने आया कि धर्मेन्द्र ने स्वयं ही अपनी पत्नी की हत्या की थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट व अपहरण की मनगढ़ंत कहानी बनाई थी।विवेचना के बाद वादी से अभियुक्त बने धर्मेन्द्र तिवारी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।
एसपी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कराई गई। जिसके परिणाम स्वरूप बुधवार को न्यायालय जनपद कौशाम्बी ने अभियुक्त धर्मेन्द्र तिवारी उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 शीतला प्रसाद तिवारी निवासी सौरई बुजुर्ग थाना सैनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 23 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।







