कौशाम्बी,
हत्या के दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,लगाया 25-25 हजार अर्थ दण्ड,
यूपी के कौशाम्बी जिले में 07 साल पहले थाना सराय अकिल पर वादी द्वारा सूचना दी गयी कि अज्ञात वाहन चालक द्वारा उनके पिता का एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी है।
इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 265/17 धारा 279/304 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302/34 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
जिससे सम्बन्धित 02 अभियुक्तों सत्यदेव पासी पुत्र राम खेलाड़ी नि० गोटैया का पुरवा मजरा बैरगांव थाना सराय अकिल तथा सुनील कुमार पासी पुत्र केशन पासी नि० कमालपुर म्योहर थाना करारी को बुधवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में एसपी कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।