जहरीली टॉफी खिलाने से तीन बच्चियों की मौत के आरोपी को ADJ कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास एवं दस साल की सजा,वही 25 हजार और 10 हजार का लगाया अर्थदंड

कौशाम्बी,

जहरीली टॉफी खिलाने से तीन बच्चियों की मौत के आरोपी को ADJ कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास एवं दस साल की सजा,वही 25 हजार और 10 हजार का लगाया अर्थदंड,

यूपी के कौशाम्बी जिले में पड़ोसी ने रंजिशन बच्चियों को जहरीली टॉफी खिला दी थी,जहरीली टॉफी खाने से तीन बच्चियों की मौत हो गई थी,मामले में ADJ कोर्ट में ट्रायल चला और कोर्ट ने आरोपी शिवशंकर को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार का अर्थदंड लगाया,वही धारा 328 में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई और 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।

मामला कड़ा धाम थाना क्षेत्र के सौरई बुजुर्ग गांव का 17 अगस्त सन 2023 का है जहा के राजकुमार प्रजापति ने थाना में पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बेटी वर्षा 8 वर्ष छत पर सो रही थी,पड़ोसी शिवशंकर पुत्र बुलाकी राम ने जहरीली टॉफियां उसकी बच्ची के बिस्तर पर फेंक दी,जिसे बच्ची ने सुबह उठा लिया और नीचे आकर अपनी चचेरी बहनों साधना 7 वर्ष,शालिनी 6 वर्ष और आरुषि 4 वर्ष के साथ मिल बात कर खा लिया।टॉफियां खाने से के बाद सभी की हालत खराब हो गई और सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया जहा से उन्हे प्रयागराज रेफर कर दिया गया,जहा साधना,शालिनी और वर्षा रानी की मौत हो गई,वही आरुषि का इलाज चलता रहा।जहर खिलाने के मामले में पुलिस ने आरोपी शिव शंकर को जेल भेज दिया।

मामला ADJ-3 की कोर्ट में चला,ADGC अनिल कुमार चौधरी ने बहस की और कुल 13 गवाह की गवाही कराई ,जिस पर ADJ शरीन जैदी ने सभी गवाहों को सुना और आरोप शिवशंकर को मामले का दोषी पाया और धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई,वही 25 हजार का अर्थदंड लगाया और धारा 328 में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई और 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor