कौशाम्बी,
रेप के बाद हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा 15 हजार का लगाया अर्थदण्ड,
यूपी के कौशाम्बी जिले में युवती का अपहरण कर रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी हरिश्चचन्द्र उर्फ गरीब दास पुत्र विन्देश्वरी नि० नेता नगर कस्बा व थाना करारी को 12 साल बाद कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
25.03.2013 को थाना मंझनपुर पर वादी ने सूचना दी थी कि आरोपी हरिश्चचन्द्र उर्फ गरीब दास पुत्र विन्देश्वरी नि० नेता नगर कस्बा व थाना करारी ने उसकी बहन को अगवा करके उसके साथ दुराचार किया है और गला दबाकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
जिससे सम्बन्धित आरोपी हरिश्चचन्द्र उर्फ गरीब दास पुत्र विन्देश्वरी नि० नेता नगर कस्बा व थाना करारी जनपद कौशाम्बी को 12 साल बाद 13 जून 2025 को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद कौशाम्बी ने शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में एसपी कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास तथा 15,000 /- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।