प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 10 अगस्त तक कर सकतें है भागीदारी

कौशाम्बी,

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 10 अगस्त तक कर सकतें है भागीदारी,

शासन द्वारा खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की कार्ययोजना जारी किया गया है। फसल बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2023 थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 अगस्त, 2023 (ऋणी व गैर ऋणी कृषक दोनों) कर दिया गया है।

यह जानकारी उप कृषि निदेशक सतेन्द्र कुमार तिवारी ने देते हुए बताया कि इस योजना के लिए जनपद में यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेंस, कं0लि0 को नामित किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों में अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में न्यूनतम् प्रीमियम दर भुगतान करने पर बीमित कृषकों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान किया जायेंगा। जनपद में खरीफ मौसम के लिए अधिसूचित फसलें-अरहर, धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, तिल व पुनर्गठित फसलें केला एवं मिर्च है व अधिसूचित फसलों की प्रीमियम दर (प्रति हेक्टेयर)-अरहर रू0 2194, धान रू0 1574, बाजरा रू0 674, ज्वार रू0 668, उर्द रू0 818, तिल रू0 330 तथा पुनर्गठित फसलों की प्रीमियम दर केला रू0 3750 एवं मिर्च रू0 1250 प्रति हे0 है।

फसल की बुआई न कर पाना/असफल बुआई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात् बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया जायेंगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जनपद में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायतों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा गोष्ठी/चौपाल के माध्यम से कृषकों को योजनान्तर्गत जानकारी प्रदान कर पंजीकृत कराने का सार्थक प्रयास किया जायेंगा, जिससे किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कृषकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकें। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। कृषक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, फसल बुवाई का घोषणा पत्र, खतौनी की नकल, बैंक खाते का विवरण, IFSC कोड के साथ निकट के CSC अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकतें हैं। खरीफ मौसम में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 अगस्त 2023 तक आवेदन किया जा सकता हैं।

उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया है कि किसी भी समस्या या अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं0-1800886868 व 18002005142 तथा जिला प्रबन्धक, फसल बीमा, श्री संतोष राय के मो0नं0-8291916372 पर सम्पर्क किया जा सकता हैं।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor