कौशाम्बी,
ट्रिपल मर्डर कांड के पीड़ित परिवार को समाज कल्याण विभाग ने दिलाई आर्थिक सहायता,
यूपी के कौशाम्बी जिले के मोहिउद्दीनपुर गौस में हुए ट्रिपल मर्डर कांड मामले में समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बीते दिनों पीड़ित परिवार से मिलकर आरोपियों के विरुद्ध तत्वरित एवं कठोर कार्रवाई करते हुए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिलाए जाने का निर्देश दिया था, जिसके क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा तत्काल अत्याचार उत्पीड़न योजना के अंतर्गत 4 लाख 12 हजार 500 रुपए की धनराशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवा दी गई है।
पीड़ित परिजनो को 4 लाख 12 हजार 500 रुपए की शेष धनराशि नियमानुसार न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत 5000 मासिक पेंशन स्वीकृति कर दी गई है। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन योजना में पीड़ित परिवार के एक पात्र सदस्य को प्रतिमाह 1,000/- रुपए की पेंशन स्वीकृति कर दी गई है।
बता दें कि समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गौस गांव का दौरा का तिहरे हत्याकांड के पीड़ितों से मुलाकात की थी,उन्होंने हत्यारोपितों को जल्द सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था, परिजनों की मांग पर डीएम और एसपी को जांच करवाकर अवैध कब्जा हटवाने का भी निर्देश दिया था, पीड़ितों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में उन्होंने परिवार के वृद्ध सदस्य को पेंशन दिलाने का आश्वासन दिया था। साथ ही कई और तरीके से लाभान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है।
अलग-अलग किस्तों में पीड़ित को आर्थिक सहायता
अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न के मामलों में समाज कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को 8,25,000/- रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। सहायता राशि को दो अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है, जो अलग-अलग किस्तों में पीड़ित को दिया जाता है। हत्या जैसे गंभीर अपराध में एफआईआर दर्ज होने और शव परीक्षा के बाद मूल सहायता राशि का 50 प्रतिशत भाग यानी 4 लाख 12 हजार 500 रुपए तुंरत जारी कर दिया जाता है। शेष धनराशि 4 लाख 12 हजार 500 रुपए चार्जशीट और न्यायालय में भेजने के बाद दिया जाता है।