कौशाम्बी,
अपहरण और दुराचार के दोषी को न्यायालय ने सुनाई दस वर्ष की कैद,पंद्रह हजार लगाया अर्थदंड,
यूपी के कौशाम्बी जिला न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने करारी थाना क्षेत्र के अपहरण व दुराचार के दोषी को दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ कोर्ट ने पन्द्रह हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करारी थाना क्षेत्र के एक गांव में वादी मुकदमा की छोटी बहन शौच के लिए गांव के बाहर खेत में गई थी। काफी देर तक वह घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने खोज बीन शुरू की, तो जानकारी मिली कि उसे पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के भीटी निवासी कमलेश पासी पुत्र पराग बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस पर वादी ने कमलेश पासी के खिलाफ अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान पुलिस ने कमलेश के पास से किशोरी को बरामद कर के कलम बंद बयान कराया।
किशोरी ने अपने बयान में कमलेश के खिलाफ दुष्कर्म करने की बात कही है। पुलिस ने कमलेश को जेल भेज कर मुकदमा अपहरण समेत दुराचार व पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने वादी मुकदमा समेत छह: गवाहों को कोर्ट में पेश करके गवाही कराई। दोनों ओर की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने दोषी कमलेश पासी को दस वर्ष की कैद व पन्द्रह हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की वसूली होने पर दस हजार रूपए की धनराशि वादी मुकदमा को दिलाने का आदेश सुनाया है।