जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 02 लोगों को 6- 6 माह के लिए किया जिला बदर

कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 02 लोगों को 6- 6 माह के लिए किया जिला बदर,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 3(3) के अन्तर्गत जिले के 02 लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिए है।

जिला मजिस्ट्रेट ने उमाशंकर लोध पुत्र मोहन लोध निवासी ग्राम-रामपुर मडूकी थाना-मंझनपुर को 06 माह के लिए जिला बदर किया है। इसी प्रकार रेहान उल्ला पुत्र सुलाम उर्फ गुलाम गौस निवासी ग्राम-अमीनपुर संवरो थाना-करारी को 06 माह के लिए जिला बदर किया है।संबंधित थानों को निर्देशित किया गया है कि यदि इस समय सीमा के अंदर यदि यह दोनों क्षेत्र अथवा जिले में दिखाई पड़े तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor