जिला मजिस्ट्रेट ने 04 मार्च को आबकारी की समस्त दुकानों (शराब,बीयर,भांग आदि) को बन्द रखने के दिए आदेश

कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट ने 04 मार्च को आबकारी की समस्त दुकानों (शराब,बीयर,भांग आदि) को बन्द रखने के दिए आदेश,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए होली पर्व के अवसर पर कानून-व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के निमित्त जनपद कौशाम्बी में संचालित समस्त देशी शराब/कम्पोजिट मदिरा/भॉग/एफ. एल.-16/17, एफल.एल.-2, 2बी. एवं सी.एल.-2 आदि मादक पदार्थो के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों को होली (रंग खेले जाने वाले सम्पूर्ण) 04 मार्च,2026 को बन्द रखने का आदेश दिया है।

इस दौरान अनुज्ञापनों को बन्द रखने के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor