कौशाम्बी: मिठाई के दुकानदारों को 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ अंकित करना अनिवार्य,
यूपी के कौशाम्बी जिले में मिठाइयों के कई निर्माण एवं विक्रय प्रतिष्ठानों में उपभोक्ताओं को मिठाई के विनिर्माण तथा उसके अवसान (Expiry) होने की तिथि के संबंध में समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि मिठाइयों की उपयोग की अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है तथा समय बीतने के साथ उनकी गुणवत्ता एवं ताजगी प्रभावित होती है।
यह जानकारी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिव प्रताप तिवारी ने देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) के अंतर्गत मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा उपभोक्ता हितों के संरक्षण का प्रावधान है। इसी क्रम में अधिनियम की धारा 30(2)(d) के तहत निर्धारित मानकों एवं आवश्यकताओं का प्रभावी एवं एकरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की व्यवस्था है।
शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं में 15 अक्टूबर, 2026 से बिक्री के लिए प्रदर्शित एवं भंडारित मिठाइयों के संबंध में ‘यूज बाई डेट (Use By Date)’ प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य किया गया है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जनपद के सभी मिठाई विक्रेताओं/खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील है कि प्रदर्शित एवं भंडारित मिठाइयों के संबंध में ‘यूज बाई डेट (Use By Date)’ प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें, ताकि उपभोक्ताओं को मिठाई की उपयोग अवधि की स्पष्ट जानकारी मिल सके और उनके स्वास्थ्य एवं हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।








