बाल संरक्षण एवं यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी ढाँचों व पॉक्सो एक्ट के बारे में छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक

कौशाम्बी: बाल संरक्षण एवं यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी ढाँचों व पॉक्सो एक्ट के बारे में छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक,

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशानुसार महात्मा गाँधी जयन्ती के उपलक्ष्य में बालकों/बालिकाओं को बाल संरक्षण एवं यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी ढाँचों व POCSO Act, 2012 के प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।

यह जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक एल. बी. मौर्य ने देते हुए बताया कि जनपद के 19 (राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/वित्तविहीन माध्यमिक) विद्यालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित न्यायिक अधिकारियों द्वारा विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली में 25/09/2026 से 02/10/2026 तक यह अभियान संचालित किया गया। कार्यक्रम के दौरान निर्धारित तिथि पर उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं को विस्तार से POCSO Act, 2012 के प्रावधानों के प्रति जानकारी प्रदान की गई।

जनपद के समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में नोडल/वरिष्ठ शिक्षकों के माध्यम से कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। 02/10/2026 को जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रभात फेरी के माध्यम से समस्त छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया तथा छात्र-छात्राओं के मध्य पोस्टर, नुक्कड़ नाटक एवं प्रभात फेरी प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई।

प्रतियोगिता में चयनित प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रारूप पर बैनर बनवाकर अभियान का आयोजन निर्देशानुसार सकुशल और सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor