नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 07 साल कारावास और साथी को 6 माह की सजा

कौशाम्बी,

नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 07 साल कारावास और साथी को 6 माह की सजा,

यूपी के कौशाम्बी जिले में नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी को कोर्ट ने 07 साल कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने आरोपी पर 9 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है,वही लड़की को भगाने में सहयोग करने वाले साथी को भी कोर्ट ने 6 माह की सजा सुनाई है वही 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

मंझनपुर कोतवाली में 18.06.2018 को नाबालिक लड़की को भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 267/18 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 376 (2) क भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि करते हुये आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।

मुकदमे से सम्बन्धित आरोपियों फिरोज उर्फ अंगूर अली पुत्र नफीस अहमद और फैजान पुत्र मोइद अहमद निवासी मवई केवट कोतवाली मंझनपुर को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त फिरोज को 07 वर्ष कठोर कारावास व 9,000/- रू0 के अर्थ दण्ड तथा अभियुक्त फैजान को 06 माह कारावास की सजा व 4000/- रू० के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अतरिक्त कारावास की सजा सुनायी है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor