कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 08 को किया जिला बदर,
यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 3(3) के अन्तर्गत 08 लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट ने दिनेश सेन पुत्र चम्पा सेन निवासी ग्राम-हटवा अब्बासपुर थाना-महेवाघाट को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसी प्रकार उन्होंने मनीष सेन पुत्र चम्पा सेन निवासी ग्राम-हटवा अब्बासपुर थाना-महेवाघाट को 06 माह के लिए, रिंकू सरोज पुत्र रामदास सरोज निवासी ग्राम-औरेनी थाना-कडाधाम को 06 माह के लिए, अलीशान पुत्र मोईनउद्दीन निवासी ग्राम-किशुनपुर अम्बारी थाना-सराय अकिल को 03 माह के लिए, विक्रम सिंह उर्फ विक्कू पुत्र बादाम सिंह निवासी ग्राम-फरीदपुर औधन थाना-पिपरी को 06 माह के लिए, सोनू यादव पुत्र महेन्द्र यादव उर्फ अध्दा यादव निवासी ग्राम-अलीगंज थाना-कोखराज को 06 माह के लिए, मो0 फैसल उर्फ एसेन पुत्र नफीस अहमद निवासी ग्राम-मोहल्ला चक हिंगुई कस्बा व थाना-करारी को 06 माह के लिए एंव समर सिंह यादव पुत्र स्व0 राजाराम निवासी ग्राम-कोटिया का पूरा मजरा भरसवां थाना-मंझनपुर को 06 माह के लिए जिला बदर किया है।








