यूपी में लागू हुई नई भवन निर्माण नियमावली 2025,उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए बड़ा तोहफा:एड.राम प्रकाश मिश्रा

उत्तर प्रदेश,

यूपी में लागू हुई नई भवन निर्माण नियमावली 2025,उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए बड़ा तोहफा:एड.राम प्रकाश मिश्रा,

उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 मई 2025 से प्रदेशभर में Building Byelaws 2025 लागू कर दिए हैं। यह नियम अब सिर्फ आवासीय नहीं, बल्कि औद्योगिक और वाणिज्यिक भवनों पर भी पूरी तरह से लागू हैं। इस नई नीति का उद्देश्य है – नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को आसान बनाना, समय की बचत करना, और निर्माण क्षेत्र में पारदर्शिता लाना।

जिला कर अधिवक्ता संगठन कौशाम्बी के अध्यक्ष एवं  एडवोकेट GST राम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि सरकार की इस नई भवन निर्माण नीति से व्यापारियों और उद्योगपतियों को बहुत अधिक फायदा होगा,अब उन्हें नक्शा पास कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

उन्होंने बताया कि सरकार की इस नई नीति से अब कम ज़मीन पर ज़्यादा निर्माण संभव होगा,नई नियमावली के अनुसार अब FAR (Floor Area Ratio) यानी जमीन पर कितनी मंज़िल तक आप निर्माण कर सकते हैं, उसे पहले से कई गुना बढ़ा दिया गया है।पहले FAR अधिकतम 1.5 तक ही सीमित था, लेकिन अब यह सड़क की चौड़ाई के अनुसार बढ़ाकर 2.5, 4.0, 6.5 और कुछ मामलों में अनलिमिटेड तक कर दिया गया है।इससे छोटे से प्लॉट पर भी ऊँचे और बड़े उद्योग भवन बनाए जा सकते हैं।

वही अब कम चौड़ाई वाली सड़कों पर भी फैक्ट्री की मंजूरी मिलेगीपहले फैक्ट्री की मंजूरी के लिए बड़ी चौड़ाई वाली सड़क जरूरी थी, लेकिन अब औद्योगिक क्षेत्र में केवल 9 मीटर चौड़ी सड़क होने पर नक्शा पास हो जाएगा।वही यदि कृषि भूमि पर उद्योग लगाना है, तो सिर्फ 7 मीटर चौड़ाई भी पर्याप्त मानी जाएगी।इससे अब गाँवों और छोटी कॉलोनियों में भी उद्योग लगाना आसान हो जाएगा।

अब यदि आपका वाणिज्यिक प्लॉट 2,000 वर्ग फुट तक का है, तो नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है।बस एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से प्लान बनवाइए और उसका सर्टिफिकेट देकर सीधे निर्माण शुरू कर सकते हैं।वही 30 वर्ग मीटर तक की दुकान के लिए कोई अनुमति नहीं लगेगी,अब छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को व्यापार शुरू करने के लिए सरकारी फाइलें नहीं दौड़ानी होंगी।
यदि आपकी दुकान 30 वर्ग मीटर तक है और प्लॉट रजिस्टर्ड है, तो बिना अनुमति के आप निर्माण कर सकते है।

अब सरकार ने कुछ क्षेत्रों को “Bazaar Street” घोषित किया है जहाँ आप *ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर दुकानें और ऊपर आवास बना सकते हैं।इससे छोटे शहरों और कस्बों में मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग्स को बढ़ावा मिलेगा।नई नियमावली में विशेष रूप से MSME यूनिट्स, फ्लैट फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी कंपनियों को ध्यान में रखते हुए FAR और अन्य मानकों में ढील दी गई है।अब छोटे उद्यमी भी अपनी यूनिट का विस्तार बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

पहले नक्शा पास कराने में महीनों लगते थे, कई बार भ्रष्टाचार का सामना भी करना पड़ता था।
अब इस प्रक्रिया को self-declaration और affidavit के आधार पर सरल बना दिया गया है।
अधिकतर मंजूरियाँ अब ऑनलाइन होंगी और समयबद्ध मिलेंगी।नई नियमावली में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरित भवन, जल संरक्षण, और भूकंप-रोधी निर्माण जैसे मापदंडों को अनिवार्य किया गया है।
इससे उद्योग स्थायी और सुरक्षित बनेंगे।

उद्योगपतियों को इस बदलाव से क्या-क्या फायदे होंगे?

• कम ज़मीन में ज़्यादा निर्माण
• नक्शा पास कराने में समय और पैसा दोनों की बचत
• छोटे दुकानदारों को तुरंत व्यापार शुरू करने की सुविधा
• MSME और फ्लैट फैक्ट्रियों के लिए विस्तार का सुनहरा अवसर
• सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार से राहत
• पर्यावरण और सुरक्षा के अनुकूल निर्माण
• निवेश की स्पष्टता और प्लानिंग में आसानी होगी।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor