दुष्कर्म के 05 आरोपी अभियुक्तों को हुई 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हज़ार के अर्थदण्ड की सजा

उत्तर प्रदेश,

दुष्कर्म के 05 आरोपी अभियुक्तों को हुई 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हज़ार के अर्थदण्ड की सजा,

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना परसपुर क्षेत्र के अंतर्गत 05 अभियुक्तों द्वारा दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना परसपुर के पैरोकार आरक्षी वासुदेव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 20 वर्ष कठोर कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तों में परमेश्वरी सिंह पुत्र भगौती सिंह नि0 खालेपुरवा मौजा चरसड़ी थाना परसपुर जनपद गोंडा वा रमेश सिंह पुत्र देवीदीन नि0 खालेपुरवा मौजा चरसड़ी थाना परसपुर जनपद गोंडा। राजेंद्र यादव पुत्र पहाड़ी यादव नि0 खालेपुरवा मौजा चरसड़ी थाना परसपुर जनपद गोंडा। कल्लू सिंह उर्फ अमित सिंह पुत्र प्रताप सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह निवासी कलहंसनपुरवा थाना परसपुर जनपद गोंडा।. अवधेश सिंह पुत्र रामशरण सिंह निवासी उमराव पुरवा मौजा राजापुर थाना परसपुर जनपद गोंडा बताया गया । इन लोगों के खिलाफ़ थाना परसपुर जनपद गोण्डा में विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था ।
01.मु0अ0सं0- 106/2018, धारा 376डी,506 भा0द0वि0 दर्ज़ है ।

महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor