कौशाम्बी,
कौशाम्बी जनपद के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर कोषागार में अवश्य जमा करे जीवित प्रमाण-पत्र,
यूपी के कौशाम्बी जिले में कोषागार से पेंशन आहरित करने वाले पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर वर्ष में एक बार जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिन पेंशनरों के जीवित प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि के अन्तर्गत किसी तिथि को मृत्यु हो जाती है तथा उसकी सूचना कोषागार में ससमय प्राप्त नहीं होती है, ऐसे प्रकरणों में पेंशन का भुगतान कोषागार द्वारा जीवित प्रमाण-पत्र की अवधि तक किया जाता रहता है,जिसके कारण अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है।
यह जानकारी वरिष्ठ कोषाधिकारी रवीन्द्र प्रताप सिंह ने देते हुए बताया कि पारिवारिक पेंशन/जीवन कालीन अवशेष के लिए पात्र परिजन पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार को उपलब्ध करायें। मृत्यु की सूचना कोषागार को प्राप्त न होने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान यदि हो जाता है तो बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाय।
यदि धनराशि का आहरण किसी परिजन द्वारा कर लिया जाता है, तो उसे तत्काल कोषागार के संज्ञान में लाते हुये यथास्थिति उसका समायोजन कराया जाय। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो कोषागार द्वारा अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली राजस्व बकाये की भांति कर ली जायेंगी।