कौशाम्बी,
50 लाख के घोटाले में फंसे वीडीओ की जमानत अर्जी खारिज,
यूपी के कौशाम्बी जिले में सिराथू तहसील क्षेत्र के अफजलपुरवारी में तैनात रहे तत्कालीन वीडीओ (ग्राम विकास अधिकारी) की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। वीडीओ पर विकास कार्य में लाखों रुपये के घोटाले का आरोप है। इस मामले में प्रधान, प्रधानपति व लेखपाल जेल जा चुके हैं, अभी यह जमानत पर बाहर हैं।
सिराथू के अफजलपुरवारी निवासी मो. इलियास पुत्र मुस्ताक अहमद ने वर्ष 2014 में जिले के अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर बताया था कि ग्राम प्रधान सावित्री देवी, उनके पति महेश प्रसाद चौरसिया, लेखपाल प्रमोद कुमार और वीडीओ दिलीप कुमार पांडेय ने साठगांठ करके लाखों रुपये का बंदरबांट किया है। आरोप था कि लेखपाल ने अपात्र लोगों का फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया। जिसके आधार पर लोगों को लोहिया आवास, इंदिरा आवास के साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया।
आरोप है कि विकास कार्य के नाम पर प्रधान, प्रधानपति व सचिव ने 50 लाख रुपये से ज्यादा के सरकारी धन की लूट की है। एक ही कार्य को दो-दो बार पूर्ण कराना दिखाया गया था। घोटाला करने के बाद वीडीओ ने सरकारी अभिलेखों में कूटरचना की। शिकायत को अधिकारियों ने उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया था। मो. इलियास ने साक्ष्य सहित मामले को लेकर न्यायालय में गुहार लगाई। न्यायालय के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया।
इस पूरे प्रकरण में प्रधान सावित्री देवी, प्रधानपति महेश प्रसाद चौरसिया, लेखपाल प्रमोद कुमार को जेल भेजा गया। अभी यह तीनों बाहर हैं। सोमवार को वीडीओ दिलीप कुमार पांडेय की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में प्रस्तुत किया गया। शासकीय अधिवक्ता व विपक्षी के अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया। जमानत का पर्याप्त आधार न मिलने पर अदालत ने अर्जी को निरस्त कर दिया।