कौशाम्बी: कौशाम्बी में 15 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला,दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा,लगाया अर्थदंड,
यूपी के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र के कादिराबाद गांव में वर्ष 2011 में हुई भोला यादव की हत्या के करीब 15 साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय कौशाम्बी ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में दो आरोपियों चिरंगू जायसवाल उर्फ मनीष जायसवाल और सुरेश पासी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बद्री विशाल पांडेय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 समेत अन्य संबंधित धाराओं में सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सोमेश्वर कुमार तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में कादिराबाद गांव में भोला यादव की हत्या के मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी माना।
फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। करीब डेढ़ दशक पुराने इस मामले में आए फैसले को मृतक के परिजनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।








