उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिन्टिंग प्रेस के लोगो को बिना अनुमति पोस्टर,पम्फलेट मुद्रण नही करने के दिये निर्देश

कौशाम्बी,

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिन्टिंग प्रेस के लोगो को बिना अनुमति पोस्टर,पम्फलेट मुद्रण नही करने के दिये निर्देश,

उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के सम्बन्ध में जनपद के समस्त प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों के साथ बैठक की,बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटों व पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127(क) के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया गया है उन्होंने कहा कि अधिनियम, 1951 की धारा 127(क) में निहित प्राविधानों के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट व पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते एवं मुद्रित संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पैम्फलेट व पोस्टर आदि के मुद्रण प्रकाशन से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रिन्टिंग प्रेस धारा-127क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के 03 दिनो के अन्दर मुद्रित प्रतियों की 03-03 प्रतियॉ जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना होगा एवं धारा-127(क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी ।बैठक में सभी प्रिन्टिंग प्रेस स्वामियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत निर्देश पुस्तिका भी दी गई।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor