कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कशिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल संरक्षण एवं बाल यौन उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता शिविर का आयोजन

कौशाम्बी: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कशिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल संरक्षण एवं बाल यौन उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता शिविर का आयोजन,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कौशाम्बी द्वारा बाल संरक्षण व बाल यौन उत्पीड़न (pakso Act2012) के अंतर्गत प्रिया सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विधिक संगोष्ठी का आयोजन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कसिया में सिराथू में पीएम कम्पोजिट विद्यालय कासिया पश्चिम प्रथम एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कासिया सिराथू द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

सचिव द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया गया, तत्पश्चात वार्डन अनीता नायक द्वारा रोली चंदन लगाकर सचिव का स्वागत अभिनंदन किया गया। पुष्पा सिंह द्वारा बैज लगाकर सचिव का स्वागत किया गया।सचिव द्वारा पाक्सो एक्ट 2012 के बारे में विधिवत रूप से छात्राओं को बताया व समझाया गया, छात्राओ को अवगत कराया गया कि वह सजग रहते हुए नियमों से अवगत रहें। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को बताया कि 18 वर्ष से नीचे उम्र के सभी बच्चों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत संरक्षित किया गया है, किसी भी दुर्घटना समस्या या परेशानी की स्थिति में एक्ट के माध्यम से दंडित किया जाएगा, जिसमें कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास व मृत्यु दंड की तक की सजा निहित है।

इस अवसर पर वरदान अनीता नायक, सचिन कुमार ओझा, पुष्पा सिंह, अनीता पाण्डेय, ज्योतिराज, निशा त्रिपाठी , प्रदीप शुक्ल एवं समस्त स्टॉफ उपस्थित रहा।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor