जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 03 लोगों को किया जिला बदर,दो को 6- 6 माह और एक को 4 माह के लिए किया जिलाबदर

कौशाम्बी: जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत 03 लोगों को किया जिला बदर,दो को 6- 6 माह और एक को 4 माह के लिए किया जिलाबदर,

यूपी के कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. अमित पाल ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-3(3) के अन्तर्गत 03 लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने सनित यादव पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम-रामपुर मडूकी को 06 माह के लिए, अखिलेश यादव पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम-रामपुर मडूकी को 06 माह के लिए तथा राजेन्द पासी पुत्र लल्लू पासी निवासी ग्राम मो0पुर असवाॅ को 04 माह के लिए जिला बदर किया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी आदेश दिए है कि यदि इस अवधि में उक्त लोग जनपद की सीमा क्षेत्र में निवास करते हुए दिखाई देते है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor