कौशाम्बी: कौशाम्बी में दुकानो एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को साप्ताहिक बन्दी दिवस पर बंद रखने के निर्देश,
यूपी के कौशाम्बी डॉ. अमित पाल ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 (1) सहपठित उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के उन सभी दुकानो एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के साप्ताहिक बन्दी दिवस का आदेश दिए है, जहां पर अधिनियम के प्राविधान लागू होते है। यह आदेश दिनांक 01 जनवरी,2026 से 31 दिसम्बर,2026 तक प्रभावी रहेगा।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी नेहा यादव ने बताया है कि सोमवार को टाउन एरिया भरवारी की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी। इसी प्रकार मंगलवार को टाउन एरिया सिराथू की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान एवं बुधवार को टाउन एरिया चरवा, देवीगंज, कड़ा एवं मंझनपुर की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (चौराहा मंझनपुर से समदा मार्ग पर स्थित समस्त वाणिज्य एवं अधिष्ठान को छोड़कर) बन्द रहेंगी।
उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को टाउन एरिया करारी, सरायअकिल व पश्चिम शरीरा की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को टाउन एरिया अझुआ की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान व शनिवार को टाउन एरिया चायल की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान एवं रविवार को टाउन एरिया मंझनपुर में चैराहा मंझनपुर से समदा मार्ग पर स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी।








