पी0एम0 विश्वकर्मा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रदेश में सर्वाधिक लाभार्थियों का कराया जाये पंजीकरण:मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश,

पी0एम0 विश्वकर्मा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रदेश में सर्वाधिक लाभार्थियों का कराया जाये पंजीकरण:मुख्य सचिव,

न्यूज ऑफ इंडिया ( एजेन्सी)

यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पी0एम0 विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण 25 अगस्त से शुरु हो गया है। पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश से होना चाहिये। इस योजना का लाभ पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को ज्यादा से ज्यादा से मिलना चाहिए।उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कर प्रदेश में सर्वाधिक लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जाये। पंजीकरण के उपरान्त सत्यापन की कार्रवाई को भी तेजी से पूर्ण कराया जाये।

उल्लेखनीय है की पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति पोर्टल पर स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेण्टर (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है। पात्र लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड, क्रेडिट सपोर्ट, स्किल अपग्रेडेशन, टूलकिट इन्सेन्टिव, डिजिटल ट्रांजक्शन के लिये इंसेन्टिव, मार्केटिंग सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

योजना में पात्र लाभाथिर्यों के पंजीकरण व सत्यापन के उपरान्त उन्हें 5 दिन के बुनियादी प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात उन्हें प्रमाण-पत्र तथा टूलकिट खरीदने के लिये 15,000 रुपये का ई-वाउचर प्रदान किया जायेगा और वह अधिकतम 01 लाख रुपये का प्रथम ऋण 5 प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त कर सकेंगे, जिसे 18 महीने में जमा करना होगा। इसके लिये उन्हें मकान, जमीन आदि को बंधक नहीं रखना होगा। प्रथम ऋण को सफलतापूर्वक जमा करने पर 15 दिन के लिये अपस्किलिंग कोर्स कराया जायेगा और प्रशिक्षण के उपरान्त वह अधिकतम 02 लाख रुपये के ऋण के लिये पात्र होंगे, जिसे उन्हें 30 माह में जमा करना होगा।

अपस्किलिंग के लिये परम्परागत 18 ट्रेड-कार्पेन्टर, बोट मेकर, अरमोरर, लोहार, टूल किट मेकर, लॉकस्मिथ (ताला बनाने वाला), कुम्हार, स्कल्पटर (मूर्तिकार, स्टोन कार्वर)/स्टोन ब्रेकर, कॉब्लर (चर्मकार)/फुटवियर आर्टिस्ट, राजमिस्त्री, बासकेट/मैट/ब्रूम मेकर/कॉइर मेकर, डॉल एण्ड ट्वाय मेकर, नाई, गारलैण्ड मेकर (मालाकार), वाशरमैन (धोबी), टेलर, फिशिंग नेट मेकर को चिन्हित किया गया है। उक्त हेतु 18 वर्ष अधिक उम्र के व्यक्ति पात्र होंगे।

बैठक में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव कौशल विकास मिशन डॉ0 शंमुगा सुंदरम एम0के0, मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन आन्द्रा वामसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor