प्रयागराज
हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और अधीनस्थ अधिकरणों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मुकदमों की सुनवाई के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
महानिबंधक आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला न्यायालयों में रोटेशन के आधार पर न्यूनतम स्टाफ व अधिकतम आठ न्यायिक अधिकारियों के साथ जरूरी मामलो की सुनवाई करने को कहा गया है। ये अदालतें अतिआवश्यक नए मुकदमे, जमानत प्रार्थनापत्र, अवमुक्ति अर्जी, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान, रिमांड, आपराधिक अर्जियों का निस्तारण, निषेधाज्ञा और जरूरी सिविल मामलों की सुनवाई करेंगी। नए मुकदमों की सुनवाई जरूरी होने की अर्जी स्थानीय स्तर पर तय की जाएगी। सभी आदेश सीआईएस पर अपलोड किए जाएंगे। जमानत बांड (बंधपत्र) आदि स्वीकार करने का तंत्र स्थानीय स्तर पर तय होगा।