नविवाहिता की हत्या में दहेजलोभी पति,सास, ससुर सहित 05 को मिली उम्रकैद की सजा

कौशाम्बी

जनपद न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने बुधवार को दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर फांसी पर लटकाने के आरोपी पति, सास-ससुर समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 65-65 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम राज्य सरकार के खाते व आधी मृतका के माता-पिता को मुहैया कराने का आदेश दिया है।
सरायअकिल कोतवाली के चक ऐलई मझियारी निवासी कल्लू ने अपनी बेटी नगीना देवी की शादी चार मई 2017 को फजुल्लापुर गांव के नरेंद्र कुमार से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर नगीना को प्रताड़ित करने लगे थे।महज छह महीने बाद ही तीन नवंबर 2017 को ससुरालियों ने नगीना की हत्या कर लाश फांसी पर लटका दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद ससुरालीजन बाहर से ताला बंद कर फरार हो गए थे।
मृतका के पिता की तहरीर पर सरायअकिल पुलिस ने नवविवाहिता के पति नरेंद्र, सास गोरकी देवी, ससुर होरिल, चचिया ससुर शिवभान और भरथरी समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार यादव की अदालत में हुई। अपर शासकीय अधिवक्ता अनुरुद्ध कुमार ने आठ गवाहों को प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

Ashok Kesarwani- Editor
Author: Ashok Kesarwani- Editor